भुवनगिरी जिला न्यायाधीश जयराज ने मंगलवार को एक पति को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 37,000 रुपये न देने पर पत्नी की हत्या के आरोप में 37,000 रुपये का जुर्माना 100 रुपये में नशीली दवाइयां पीना।
संस्थान नारायणपुरम, 20 मई: भुवनागिरी जिला न्यायाधीश जयराज ने मंगलवार को एक पति को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 37,000 रुपये न देने पर पत्नी की हत्या करने के आरोप में आरोपी पर 37,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शराब पीने के लिए 100 रु. संस्थान नारायणपुरम मंडल के चिल्लापुरम गांव के मूल निवासी पेट्टुगल्ला ईश्वर की शादी दस साल पहले चौटुप्पल मंडल के संतोष (28) से हुई थी। उनके दो बेटे हैं। ईश्वर को शराब की लत थी, इसलिए संतोष परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मजदूरी करता था। ईश्वर, जो उस रात शराब पी रहा था, ने अपनी पत्नी से दोबारा शराब पीने के लिए पैसे मांगे। इससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी क्रम में ईश्वर ने घर में लगे हवा भरने वाले पंप से संतोष के सिर पर जोरदार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत के आधार पर तत्कालीन सीआई श्रीनिवासुलु ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। गहन जांच के बाद अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।











